Allahabad High Court Orders ₹25,000

24 घंटे की अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश

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Allahabad High Court Orders ₹25,000

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 घंटे की अवैध पुलिस हिरासत को नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को यह नहीं मानना चाहिए कि अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में लोग न्याय के लिए आगे नहीं आएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार चाहे तो मुआवजे की राशि संबंधित पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूल सकती है। साथ ही आदेश की प्रति गृह विभाग और संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।